बिल्डर की हत्या मामले में Thane Court का फैसला, चार लोगों को उम्रकैद
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बिल्डर की हत्या मामले में Thane Court का फैसला, चार लोगों को उम्रकैद

Thane Court

Thane Court: महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे जिले की एक अदालत (Thane Court) ने 2015 में एक बिल्डर की हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। कल्याण के जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर अश्तुरकर ने 17 जनवरी को दिए आदेश में चार लोगों को दोषी ठहराया।

Highlights

  • 2015 में हुई थी बिल्डर की हत्या
  • 17 जनवरी 2024 को आया Thane Court का फैसला
  • मामले में कुल सात लोग आरोपी
  • प्रत्येक पर 14,000 रुपये का जुर्माना

क्या था पूरा मामला, जानिए

आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) समेत विभिन्न अपराधों में चार लोगों को दोषी ठहराया। अभियोजन (Thane Court) के अनुसार, यहां डोम्बिववली शहर के दावड़ी गांव के बिल्डर गणेश मानिया चह्वाण (36) ने एक आरेापी संतोष चह्वाण को दो लाख रुपये उधार दिए थे और वह कर्ज चुकाने से टालमटोल कर रहा था। छब्बीस सितंबर 2015 को बिल्डर दावड़ी गांव में एक अस्पताल के समीप अपने दोस्तों से बात कर रहा था तभी संतोष और अन्य लोगों ने हथियारों के साथ उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गयी। मामले में कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। वही अदालत ने उनमें से चार को दोषी ठहराया जिसमें दो भाई संतोष भीमसिंह चह्वाण (34), कुमार भीमसिंह चह्वाण (42), रमेश उर्फ दत्तू गोपाल पवार (40) और स्वप्निल उत्तम पदवाल (32) शामिल हैं। अदालत ने इनमें से प्रत्येक पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

 

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