मुंबई में गुरुद्वारा विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान - Punjab Kesari
Girl in a jacket

मुंबई में गुरुद्वारा विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई गुरुद्वारा विध्वंस पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक गुरुद्वारा गिराए जाने के संबंध में ग्रेटर मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया और मामले में संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता प्रवीण जीवन वालोदरा का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सौम्या प्रियदर्शिनी ने किया। याचिकाकर्ता ने एक गुरुद्वारा गिराए जाने को लेकर ग्रेटर मुंबई नगर निगम (बीएमसी के तहत एक वैधानिक निकाय) के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की मांग की है, जिसमें उन पर संपत्तियों को गिराए जाने पर रोक लगाने वाले शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

17 सितंबर 2024 और 1 अक्टूबर 2024 के अंतरिम आदेशों का पूर्ण उल्लंघन

याचिकाकर्ता ने कहा कि कथित अवमाननाकर्ताओं ने याचिकाकर्ताओं को आश्रय देने के अधिकार का उल्लंघन किया है, जिसकी गारंटी उन्हें भारत के संविधान के अनुसार दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कथित अवमाननाकर्ताओं द्वारा विध्वंस 15 अक्टूबर 2024 को हुआ, जो 17 सितंबर 2024 और 1 अक्टूबर 2024 के अंतरिम आदेशों का पूर्ण उल्लंघन है, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि बिना अनुमति के देश भर में कहीं भी विध्वंस नहीं किया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि कथित अवमाननाकर्ताओं ने इस न्यायालय की अनुमति के बिना उक्त संरचना को ध्वस्त कर दिया है, और उक्त संरचना के सार्वजनिक सड़क पर होने का कारण बताया है, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए किसी भी आंतरिक पत्राचार या याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वे गुरुद्वारे का प्रबंधन कर रहे थे और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक उक्त संरचना के कमरे में वर्षों से रह रहे थे, उनके पूर्ववर्तियों ने 1955 के आसपास ऐसा किया था, जैसा कि दस्तावेजों से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता और उनके पूर्ववर्तियों ने उक्त भूमि और संरचना के संबंध में संपत्ति कर का भुगतान किया था, याचिकाकर्ता ने कहा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 2 =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।