सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ FIR पर लगाई रोक, केंद्र और राज्य सरकार से माँगा जवाब - Punjab Kesari
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सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ FIR पर लगाई रोक, केंद्र और राज्य सरकार से माँगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है जिसमे जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना की गोलीबारी में पत्थरबाजों की मौत के बाद मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज की गयी एफआईआर पर रोक लगा दी गयी है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा केस दर्ज किये जाने के बाद मेजर के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

MAJOR ADITYA CASEप्राप्त हुई जानकारी में बताया गया है की मेजर आदित्य के पिता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ FIR पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। माना जा रहा है की सेना का मनोबल बढ़ाने की दिशा में ये फैसला काफी अहम् है।

MAJOR ADITYA CASEसाथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भी तलब किया है और इस मुद्दे पर जवाब माँगा है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ 27 जनवरी को जब जम्मू-कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों पर सेना की फायरिंग में दो पत्थरबाजों की मौत हो गई थी। इसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ गया।

MAJOR ADITYA CASEइसके बाद इन मौतों के विरोध में काफी विरोध-प्रदर्शन हुए थे। मामले को शांत करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस फायरिंग का आदेश देने को लेकर मेजर आदित्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया।

MAJOR ADITYA CASEलेकिन ये मामला तब और भड़क गया जब राज्य सरकार की इस कार्रवाई को लेकर देशभर में विरोध होने लगे। इसके बाद मेजर आदित्य के पिता ने खुद पहल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमे उनकी दलील थी की सेना का ये काफ़िला केंद्र सरकार के निर्देश पर जा रहा था और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे।

MAJOR ADITYA CASEउनके बेटे मेजर आदित्य को बिना वजह इस मसले में आरोपी बनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सरकार मनमानी कर रही है। जो मौतें हुई है वो भी भीड़ के हिंसक होने की वजह से हुई जब सेना के दल को सरकारी संपत्ति बचाने और आत्मरक्षा की कार्यवाही की जा रही थी।

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।