सुप्रीम कोर्ट ने रमजान में जल्दी वोटिंग कराने से वाली याचिका की खारिज - Punjab Kesari
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सुप्रीम कोर्ट ने रमजान में जल्दी वोटिंग कराने से वाली याचिका की खारिज

रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 5 बजे से मतदान शुरू कराया जाए ताकि रोजा

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के लिए रमजान के दौरान मतदान के समय को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था की रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 5 बजे से मतदान शुरू कराया जाए ताकि रोजा रखने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को मतदान में परेशानी न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। इससे पहले चुनाव आयोग ने रमज़ान के दौरान सुबह सात बजे की बजाय 4.30 या 5 बजे से मतदान कराने की अपील ठुकरा दी थी। आयोग ने वकील निज़ामुद्दीन पाशा की अपील पर विचार करने के बाद उनको पत्र लिखकर सूचित किया है कि समय मे बदलाव मुमकिन नहीं है।

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दरअसल, पाशा इस आशय की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला चुनाव आयोग के समक्ष ले जाने को कहा है। साथ ही आयोग को ये हिदायत दी कि इस मामले में जल्द फैसला किया जाय।

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