PM Cares Fund का पैसा NDRF में नहीं होगा ट्रांसफर, SC ने खारिज की याचिका - Punjab Kesari
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PM Cares Fund का पैसा NDRF में नहीं होगा ट्रांसफर, SC ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की ओर से दायर जनहित याचिका पर 17 जून

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हम पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने या फिर जमा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं।
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में पीएम केयर्स फंड में जमा हुए पैसे को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का गठन किया गया है। याचिका में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड में प्राप्त राशि का कैग द्वारा ऑडिट नहीं किया जा रहा है और इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने 27 जुलाई को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
17 जून को कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के आम से लेकर खास लोगों ने पीएम केयर्स फंड में पैसे जमा किए थे। वहीं विपक्ष ने फंड को लेकर केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे।

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