सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से बुधवार को इनकार कर दिया। इस याचिका में चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में खामियों को अभी-अभी दुरुस्त किया गया है और इसे “तत्काल सुनवाई के लिए आज सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।”
न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति एम शांतनगौडर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा, “याचिका को सूचीबद्ध किए बिना, हम मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते।” अदालत में चिदंबरम का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जब मामले पर आज ही सुनवाई करने की मांग दोहराई तो पीठ ने कहा, “माफ कीजिए श्रीमान सिब्बल। हम मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते।”
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आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे चिदंबरम को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट की पीठ ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री की याचिका तत्काल सूचीबद्ध किए जाने पर विचार हेतु प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएगी।
चिदंबरम की गिरफ्तारी से राहत की मांग करने वाली याचिका न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति एम शांतानागौदर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष आई। इस पर पीठ ने कहा कि मामले को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के समक्ष रखा जाएगा।
पीठ ने चिदंबरम के वकील एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा,‘‘मैं इसे भारत के प्रधान न्यायाधीश के पास भेज रहा हूं। वह आदेश देंगे।’’ सीबीआई और ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि यह ‘बड़े पैमाने पर’ धनशोधन का मामला है।
मेहता के एक कनिष्ठ सहायक ने कहा, ‘‘हम चिदंबरम के किसी भी कदम का विरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।’’ सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने मंगलवार को चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने बताया कि आईएनएक्स मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मामले में चिदंबरम को एक साल से अधिक समय से गिरफ्तारी से राहत दी जा रही है।
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सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से किसी प्रकार की छूट देने से भी इनकार कर दिया है। सिब्बल ने कहा,‘‘मामले की सुनवाई होनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल (चिदंबरम) को इसबीच गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि बुधवार को तड़के दो बजे जांच एजेंसियों ने चिदंबरम के आवास पर एक नोटिस चस्पां किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें दो घंटे के भीतर उनके समक्ष पेश होना है।
जब सिब्बल ने कहा कि उनकी याचिका रजिस्ट्री में नामांकित हो गई है, तब पीठ ने कहा, ‘‘आप सारी औपचारिकताएं पूरी करिए।’’ गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से किसी भी तरह का संरक्षण देने से मना कर दिया था।