आईएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पी चिदंबरम की याचिका को खारिज किया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है, “प्रारंभिक चरण में अग्रिम जमानत देना जांच को विफल कर सकता है। यह अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है। आर्थिक अपराध अलग-अलग स्तर पर हैं और इसे अलग दृष्टिकोण के साथ निपटा जाना चाहिए।”
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा की इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच बाधित होगी। साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस नेता की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें चिदंबरम से तीन अलग-अलग तारीख पर हुई पूछताछ का अक्षरश: ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश ईडी को देने की मांग की गई थी।