सुप्रीम कोर्ट ने दहेज और घरेलू हिंसा कानून सुधार याचिका की खारिज - Punjab Kesari
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सुप्रीम कोर्ट ने दहेज और घरेलू हिंसा कानून सुधार याचिका की खारिज

दहेज और घरेलू हिंसा कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

समाज को बदलना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा और सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि समाज को बदलना होगा और वह कुछ नहीं कर सकता। याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “समाज को बदलना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते।

यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें हाल ही में बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की आत्महत्या के मद्देनजर घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार और उनके दुरुपयोग को रोकने की मांग की गई थी। याचिका में ऐसे कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए थे। याचिका में सरकार को विवाह के दौरान दिए गए सामान/उपहार/पैसे की सूची दर्ज करने और शपथ पत्र के साथ उसका रिकॉर्ड रखने तथा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

दहेज के मामलों में पुरुषों को गलत तरीके से फंसाए जाने की कई घटनाएं

दहेज निषेध अधिनियम और आईपीसी की धारा 498A का उद्देश्य विवाहित महिलाओं को दहेज की मांग और उत्पीड़न से बचाना था, लेकिन हमारे देश में ये कानून अनावश्यक और अवैध मांगों को निपटाने और पति-पत्नी के बीच किसी अन्य तरह के विवाद की स्थिति में पति के परिवार को दबाने का हथियार बन गए हैं। और इन कानूनों के तहत विवाहित पुरुषों को गलत तरीके से फंसाए जाने के कारण महिलाओं के खिलाफ वास्तविक और सच्ची घटनाओं को संदेह की नजर से देखा जाता है, याचिकाकर्ता ने कहा कि दहेज के मामलों में पुरुषों को गलत तरीके से फंसाए जाने की कई घटनाएं और मामले सामने आए हैं, जिसके कारण बहुत दुखद अंत हुआ है और हमारी न्याय और आपराधिक जांच प्रणाली पर भी सवाल उठे हैं।

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