Dungarpur मामले में SP नेता Azam Khan को 10 साल की कैद, 14 लाख रू का जुर्माना
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Dungarpur मामले में SP नेता Azam Khan को 10 साल की कैद, 14 लाख रू का जुर्माना

Azam Khan

Azam Khan: समाज वादी पार्टी के नेता आज़म खान को काफी बड़ा झटका लगा है। उत्तरप्रदेश के रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति का घर जबरन खाली कराकर उसे ध्वस्त करवाने के आठ साल पुराने एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आज़म खान को दोषी करार दिया।

Highlights:

  • सपा नेता आज़म खान ( Azam Khan ) को रामपुर की विशेष अदालत से लगा बड़ा झटका
  • आठ साल पुराने एक मामले में 10 साल की कैद और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी
  • 2019 में 80 से अधिक मुकदमे में किया गया था दर्ज

आज़म खान ( Azam Khan ) की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी है पहले से ही सीतापुर की जेल में बंद आज़म खान को आम लोगों के मकान खाली कराने के मामले में सजा सुनाई है। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां को बृहस्पतिवार को 10 साल की कैद और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। इस मामले में खां तथा एक अन्य अभियुक्त ठेकेदार बरकत अली को बुधवार को दोषी करार दिया गया था। उन्हें आज सजा सुनायी गयी।

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क्या था पूरा मामला ?

यह मामला 3 फरवरी 2016 का है, जिसमें आरोप है कि पुलिस लाइन के पास कुछ लोगों के मकानों को सरकारी मकान बताकर तोड़ दिया गया था। 2019 में भाजपा सरकार आने के बाद जेल रोड निवासी एहतेशाम ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। एहतेशाम का आरोप है कि रिटायर्ड CO आले हसन खां, बरेली के ठेकेदार बरकत अली, रामपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अहमद खां ने पुलिस वालों के साथ उनके घर में घुसकर मारपीट की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया।

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उन्होंने 25 हजार रुपए और एक मोबाइल फोन भी लूट लिया। जब एहतेशाम ने इस मामले की शिकायत सपा सरकार में मंत्री आजम खान ( Azam Khan ) से की, तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें मारपीट कर भगा दिया गया।

पुलिसकर्मी और एक अन्य भी बनाये गए अभियुक्त ?

पांडेय ने बताया कि इस मामले में विशेष एमपी—एमएलए अदालत (सत्र न्यायालय) के न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने खां तथा एक अन्य अभियुक्त ठेकेदार बरकत अली को बुधवार को दोषी करार दिया था। अदालत ने आज आजम खां ( Azam Khan ) को 10 साल की कैद और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा और ठेकेदार बरकत अली को सात साल की कैद और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व पुलिस अफसर आले हसन भी अभियुक्त था लेकिन उसके खिलाफ सुनवाई पर उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की वजह से उसकी पत्रावली अलग कर दी गयी थी।

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 Azam Khan पर 80 से ज्यादा मामले दर्ज

सपा नेता आजम खान ( Azam Khan ) पर 2019 में 80 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से तीन मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है और दो मामले में वे बरी हो चुके हैं। वर्तमान में आजम खान और उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम जेल में हैं। वहीं, तंजीम फात्मा को अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

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