SEBI ने बॉलीवुड अभिनेता को 5 साल के लिए किया बाहर, क्‍यों उठाया यह कदम? - Punjab Kesari
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SEBI ने बॉलीवुड अभिनेता को 5 साल के लिए किया बाहर, क्‍यों उठाया यह कदम?

SEBI का बड़ा फैसला: अभिनेता को 5 साल के लिए किया बाहर

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी समेत 57 लोगों को शेयर बाजार से भ्रामक यू-ट्यूब वीडियो के मामले में प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने इन पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया और 58.01 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लौटाने का आदेश दिया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बॉलिवुड एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और 57 अन्य पर भ्रामक यू-ट्यूब वीडियो से जुड़े मामले में सख्त कदम उठाया है। सेबी ने यह एक्शन साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदने की सलाह देने वाले यू-ट्यूब वीडियो के मामले में लिया है. सेबी ने इन सबको एक से पांच साल के लिए शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। इतना ही नहीं सेबी ने अरशद और उनकी पत्नी पर पांच-पांच लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

अरशद की पत्नी भी शामिल

सेबी ने इस मामले में अरशद और उनकी पत्नी के आलावा बाकी 57 लोगों और संस्थाओं पर 5 लाख से लेकर 5 करोड़ रूपये तक का जुर्माना लगाया है। इन सभी लोगों के साथ-साथ साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटर भी शामिल हैं। इसके साथ ही सभी को 58.01 करोड़ रुपये की अवैध कमाई 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया गया। सेबी की जांच में यह भी पता चला कि अरशद वारसी ने 41.70 लाख रुपये और मारिया गोरेट्टी ने 50.35 लाख रुपये का मुनाफा कमाया था।

SEBI का बड़ा फैसला: अभिनेता को 5 साल के लिए किया बाहर

इस तरह से की जा रही थी धोखाधड़ी

इस योजना में एक ‘पंप एंड डंप’ योजना शामिल थी, जिसमें प्रमोटरों द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचने से पहले SBL के शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए भ्रामक YouTube वीडियो का इस्तेमाल किया गया था। इस धोखाधड़ी गतिविधि का पूरा विवरण सेबी की जांच में दिया गया था, जो 8 मार्च, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक चली थी। सेबी ने एक पेड मार्केटिंग का भी पर्दाफाश किया है, जो YouTube पर झूठी चीजों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। ताकि अनजाने निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

व्‍हाट्सएप चैट से पर्दाफाश

अरशद और मनीष मिश्रा के बीच व्‍हाट्सएप चैटिंग हुई थी, जिसमें उनकी पत्नी और उनके भाई को 25-25 लाख रूपये ट्रांसफर देने का इरादा था। सेबी ने इस धोखाधड़ी मामले में 7 लोग पर पांच साल के लिए शेयर मार्केट से बाहर कर दिया है। वहीं 57 अन्य लोगों को एक साल के लिए निकाला है।

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