SC का बड़ा फैसला, इन शर्तों के साथ फिर से खुलेंगे Dance Bar - Punjab Kesari
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SC का बड़ा फैसला, इन शर्तों के साथ फिर से खुलेंगे Dance bar

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में Dance bar के लिये लाइसेंस और उसके कारोबार पर पाबंदी लगाने वाले कुछ

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में Dance bar के लिये लाइसेंस और उसके कारोबार पर पाबंदी लगाने वाले कुछ प्रावधान बृहस्पतिवार को निरस्त कर दिये। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने महाराष्ट्र के होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध और महिलाओं की गरिमा की रक्षा संबंधी कानून, 2016 के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया है। इसमें सीसीटीवी लगाने की अनिवार्यता और बार रूम तथा डांस फ्लोर के बीच विभाजन जैसे प्रावधान शामिल हैं।

Dance bar

न्यायालय ने Dance bar में अपनी कला का प्रदर्शन करने वालों को टिप के भुगतान की तो अनुमति दी परंतु कहा कि उन पर पैसे लुटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थाओं से एक किलोमीटर दूर Dance bar खोलने की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान निरस्त कर दिया। पीठ ने इन Dance bar के शाम छह बजे से रात साढ़े ग्यारह बजे तक ही कार्यक्रम आयोजित करने की समय सीमा निर्धारित करने संबंधी प्रावधान सही ठहराया है।

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