SC ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देने वाले दिल्ली HC के फैसले पर लगाई रोक - Punjab Kesari
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SC ने राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देने वाले दिल्ली HC के फैसले पर लगाई रोक

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाश पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में सरकारी गवाह राजीव सक्सेना को रक्त कर्क रोग तथा अन्य मर्ज का इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाश पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सक्सेना को नोटिस जारी किया। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 जून के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सक्सेना को 25 जून से 24 जुलाई तक संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और यूरोप जाने की अनुमति दी गई थी। 
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पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगाई और एम्स के निदेशक को सक्सेना की मानसिक तथा शारीरिक जांच करके तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा। पीठ ने सक्सेना के वकील से यह तय करने को भी कहा कि क्या सक्सेना की बहन और रिश्तेदार रक्त कैंसर तथा अन्य रोगों के इलाज के लिए उसे बाहर जाने देने के लिए गारंटर के तौर पांच-पांच करोड़ रुपए की जमानत राशि देने के लिए तैयार हैं। 
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अन्य अपराधों से जुड़े कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और सीबीआई सक्सेना के खिलाफ जल्द ही आधिकारिक तौर पर प्राथमीकि दर्ज करने जा रही है। ईडी के वकील मेहता ने कहा कि सक्सेना भारत लौटेंगे या नहीं यह प्रश्न ही बेमानी है और उसे विदेश भेजने की अनुमति देने वाले आदेश को नए तथ्यों के आलोक में जांचे जाने की जरूरत है। 

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