महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के केस में सजा दिलाने वाली याचिका SC ने की खारिज - Punjab Kesari
Girl in a jacket

महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के केस में सजा दिलाने वाली याचिका SC ने की खारिज

NULL

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में सजा दिए जाने को लेकर दायर याचिका आज खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे मामलों में अगर पुरुष के साथ महिलाओं ने अपराध किया है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन आईपीसी के कानूनी प्रावधान के मुताबिक रेप और छेड़छाड़ मामले में आरोपी पुरुष हो सकते हैं और महिलाएं पीड़ित, लेकिन ये संविधान के प्रावधान के खिलाफ है। यह याचिका वकील ऋषि मल्होत्रा द्वारा दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह कोर्ट नहीं बल्कि संसद का काम है और वही इस पर फैसला ले सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीसी में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिहाज से प्रावधान किए गए हैं वहीं पोस्को में 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए प्रवाधान किए गए हैं। यह धाराएं महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए है।

24X7 नई खबरों से अवगत रहने के लिए यहां क्लिक करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।