SC ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को दी अंतरिम जमानत, पंजाब सरकार से मांगा जवाब - Punjab Kesari
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SC ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को दी अंतरिम जमानत, पंजाब सरकार से मांगा जवाब

1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट

1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुमेघ सिंह सैनी को 1991 में एक जूनियर इंजीनियर बलवंत संह मुलतानी की कथित हत्या के मामले में मंगलवार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया। 
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने सैनी की अपील पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सैनी ने इस मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार करने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से जानना चाहा कि 29 साल पुराने मामले में सैनी को गिरफ्तार करने की जल्दी क्या है। इस पर सिद्धार्थ लूथरा ने जवाब देते हुए कहा कि ‘Z’ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त पूर्व पुलिस महानिदेशक फरार हैं। 
पीठ ने इस मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि सैनी को अगले आदेश तक गिरफ्तार नही किया जायेगा और वह जांच में सहयोग करेंगे। बता दें कि हाई कोर्ट ने इस कथित हत्या के मामले में आठ सितंबर को सैनी की अग्रिम जमानत की याचिका सहित दो याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

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