RBI ने कर्जदाता संस्थानों से ब्याज पर ब्याज माफी योजना को लागू करने के दिए निर्देश - Punjab Kesari
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RBI ने कर्जदाता संस्थानों से ब्याज पर ब्याज माफी योजना को लागू करने के दिए निर्देश

आरबीआई ने सभी कर्जदाता संस्थानों से कहा कि वे कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज माफी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा कि वे 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज 1 मार्च 2020 से 6 महीने के लिए माफ किया जाएगा। 
सरकार ने पात्र ऋण खातों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी। सरकार ने सभी बैंकों को 5 नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिए कहा था। रिजर्व बैंक ने एक अधिसचूना में कहा, ‘‘सभी ऋणदाता संस्थानों को योजना के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।’’
वित्त मंत्रालय ने ब्याज माफी योजना को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पृष्ठभूमि में परिचालन दिशानिर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आम लोगों के हित में यथा शीघ्र उन्हें राहत देने की योजना लागू करें।   

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