बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को सात वर्ष पुराने चेक बाउंसिंग मामले में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। इस मामले में सात वर्षों से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने अब निर्देशक राम गोपाल वर्मा को तीन महिने की सजा और 372,219 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा ?
अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा की आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाला जाए और पुलिस स्टेशन से निर्देशक राम गोपाल वर्मा को गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि सुनवाई के दौरान निर्देशक राम गोपाल वर्मा कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। कोर्ट ने निर्देशक राम गोपाल वर्मा पर धारा 138 के तहत सजा सुनाई है।
2018 का है मामला
यह मामला 2018 का है जब महेशचंद्र मिश्रा ने राम गोपाल वर्मा की फर्म कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। 2018 से ये मामला कोर्ट में चल रहा है। बता दें कि 2022 वर्ष में कोर्ट ने राम गोपाल वर्मा को जमानत दी थी और 5 हजार का मुआवजा देने का निर्देश दिया था