असम के कैश फॉर जॉब स्कैम के मुख्य आरोपी व असम पब्लिक सर्विस कमीशन के निलंबित चेयरमैन राकेश पॉल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल को जमानत देने से इनकार कर दिया। राकेश पॉल ने भांगागढ़ पुलिस थाने में दर्ज केस को लेकर जमानत मांगी थी। यह मामला नौकरी के लिए कथित रूप से घूस मांगने से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट में असम सरकार की ओर से पेश वकील देबोजीत बरकाकाति ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस मदन लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने पॉल को राहत देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पिछले साल 14 नवंबर को पॉल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनिंदर सिंह ने राज्य सरकार की ओर से केस को लेकर दलीलें पेश की।
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