राष्ट्रपति मुर्मु ने IPS अधिकारी ए कोआन का निलंबन किया रद्द, गृह मंत्रालय ने अंडमान किया ट्रांसफर President Murmu Revokes Suspension Of IPS Officer A Koan, Home Ministry Transfers Him To Andaman
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राष्ट्रपति मुर्मु ने IPS अधिकारी ए कोआन का निलंबन किया रद्द, गृह मंत्रालय ने अंडमान किया ट्रांसफर

राष्ट्रपति मुर्मू ने शुक्रवार को AGMUT कैडर के 2009 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी ए कोआन का निलंबन रद्द कर दिया, जिन्हें 2023 में गोवा बीच क्लब में एक महिला पर्यटक के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने तत्काल प्रभाव से उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है, “सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से, डॉ ए कोआन, IPS को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक गोवा से स्थानांतरित कर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात किया जाता है।” गोवा पुलिस द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछले साल 16 अगस्त को कोआन को निलंबित कर दिया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि कोआन ने उत्तरी गोवा के एक बीच क्लब में नशे में धुत होकर एक महिला पर्यटक के साथ दुर्व्यवहार किया था। उस समय गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में कहा था कि कोआन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

  • राष्ट्रपति मुर्मू ने IPS अधिकारी ए कोआन का निलंबन रद्द कर दिया
  • उन्हें 2023 में महिला पर्यटक के साथ दुर्व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया
  • उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है

निलंबन को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया



एक ताजा अपडेट में गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई को दो अलग-अलग आदेश जारी किए। एक आदेश में उल्लेख किया गया है कि “राष्ट्रपति, मामले के तथ्यों और वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि डॉ. ए. कोआन, आईपीएस का निलंबन जारी रखना अब जनहित में नहीं है और इसलिए, उनका निलंबन रद्द किया जा सकता है”। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राष्ट्रपति ने अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया और कोआन के निलंबन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया और उन्हें सेवा में बहाल कर दिया। एक अन्य आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से, कोआन को “गोवा से स्थानांतरित कर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात किया जाता है।”

कोआन के निलंबन की समय-समय पर समीक्षा की गई



16 अगस्त, 2023 के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद, कोआन को निलंबित कर दिया गया क्योंकि अखिल भारतीय सेवा नियम, 1969 के नियम 3 के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी थी। अखिल भारतीय सेवा नियम, 1969 के नियम 3 के अनुसार कोआन के निलंबन की समय-समय पर समीक्षा की गई है और समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिकारी के निलंबन की अवधि 10 फरवरी 2024 से आगे 180 दिनों के लिए 7 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी गई थी। राष्ट्रपति ने मामले के तथ्यों और वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि कोआन का निलंबन जारी रखना अब जनहित में नहीं है और उनका निलंबन रद्द कर दिया गया।

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