लखनऊ में वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की बैठक - Punjab Kesari
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लखनऊ में वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की बैठक

संसदीय समिति ने लखनऊ में वक्फ संशोधन विधेयक पर की चर्चा

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपने क्षेत्र भ्रमण की अंतिम बैठक की। बैठक में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों सहित सभी हितधारकों ने भाग लिया। बैठक से पहले, संवाददाताओं से बात करते हुए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य ने कहा कि वे समिति के सामने अपनी बात रखेंगे और उम्मीद है कि उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, आज वक्फ (संशोधन) पर संयुक्त संसदीय समिति लखनऊ आई है। हम, विभिन्न मुस्लिम संगठनों के सदस्य यहां आए हैं, हम अपनी बात रखेंगे और हमें विश्वास है कि हमारे मुद्दों को सुना जाएगा और उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

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जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल संसद को रिपोर्ट सौंपेंगे

आज बैठक की शुरुआत से पहले राज्यसभा सांसद और जेपीसी सदस्य बृज लाल ने कहा कि यह बैठक समिति के फील्ड विजिट का अंतिम चरण है। उन्होंने कहा कि जेपीसी सभी हितधारकों से सुझाव लेगी और फिर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल संसद को रिपोर्ट सौंपेंगे। बृज लाल ने कहा, “हमने अब तक कई जगहों पर बैठकें की हैं, देश के कई राज्यों को कवर किया गया है। यह फील्ड विजिट का अंतिम चरण है। इसमें शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग समेत सभी हितधारक भाग लेंगे। हम इस अधिनियम में उनके सुझाव लेंगे, फिर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इससे पहले वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने समिति की रिपोर्ट पर आम सहमति बनने का भरोसा जताया और पुष्टि की कि रिपोर्ट आगामी बजट सत्र में पेश की जाएगी।

बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा

वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित 1995 का वक्फ अधिनियम लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना का विषय रहा है।उल्लेखनीय है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। जेपीसी कानून में व्यापक बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श कर रही है।

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