Odisha: भद्रक में दो समुदायों के बीच झड़प को लेकर धारा 163 लागू - Punjab Kesari
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Odisha: भद्रक में दो समुदायों के बीच झड़प को लेकर धारा 163 लागू

Odisha: ओडिशा के भद्रक में फेसबुक पोस्ट को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव फैल गया है। जिसके बाद प्रशासन ने पुरुना बाजार इलाके में BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक समुदाय द्वारा उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट के खिलाफ दूसरे समुदाय द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें आक्रोशित लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थराबाजी कर दी, इसमें तीन से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारी घायल हो गए हैं।

तनाव को लेकर धारा 163 लागू

मजिस्ट्रेट की गाड़ी को तोड़ दिया गया है। इलाके में दो समुदाय के बीच बनी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए धारा 163 लगाने के साथ ही 7 प्लाटून पुलिस बल तैनात किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पात्रा द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है, क्षेत्र में किसी भी सभा, बैठक, आंदोलन को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है और इसके उल्लंघन को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा।

गंभीर स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात

मामले की जानकारी देते हुए पूर्वी रेंज के DIG सत्यजीत नाइक ने बताया, हमने स्थिति को नियंत्रित करने और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुरुना बाजार इलाके में BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। सुरक्षा बल की तैनाती की गई है जो इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इलाके में नाकाबंदी भी की जा रही है… FIR दर्ज़ कर ली गई है और दोषियों की पहचान कर ली गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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