ट्रेन में निर्धारित से ज्यादा सामान लेकर चलने वाले मुसाफिरों को अब सफर महंगा पड़ेगा। यह निर्णय इलाहाबाद मुख्यालय के अधिकारियों ने लिया है। चेकिंग के दौरान तय वजन से अधिक सामान पाया गया तो यात्री से पार्सल चार्ज या 50 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। रेलवे इसके लिए देशभर के सभी रेल मंडलों में 8 से 22 जून तक एक अभियान चला रहा है। इसके तहत उन मुसाफिरों पर विशेष नजर रखी जाएगी जो ट्रेन के रिजर्व कोच में निर्धारित वजन से अधिक सामान लेकर जाते हैं।
इसके अलावा स्लीपर में मुफ्त सामान ले जाने की सीमा 40 किलो है और अधिकतम छूट यहां 10 किलो है। वहीं, जनरल क्लास में मुफ्त सामान ले जाने की सीमा 35 किलो और अधिकतम सामान ले जाने की छूट 10 किलो है। रेल में सफर करने के दौरान आम तौर पर देखा जाता है कि जनरल, स्लीपर और थर्ड एसी श्रेणी में मुसाफिर ज्यादा सामान लेकर सफर करते हैं। कोच के अंदर गैलरी में भी सामान रख देने से आने-जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है।
इसके चलते ट्रेन में दूसरे यात्रियों को टॉयलेट तक जाने या फिर स्टेशन पर उतरने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर सामान ज्यादा है तो यात्री को सामान बुक कराकर ले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रेल में सफर करने के दौरान यात्री ज्यादा सामान लेकर चलते हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सफर के दौरान या गंतव्य पर पहुंचने के बाद जांच के दौरान अगर किसी मुसाफिर के पास तय सीमा से ज्यादा सामान पाया गया तो अतिरिक्त सामान पर पार्सल चार्ज या न्यूनतम 50 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
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