अनलॉक दिशानिर्देशों में और ढील नहीं , कंटेनमेंट क्षेत्राें में तीस नवम्बर तक लागू रहेगा लॉकडाउन : MHA - Punjab Kesari
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अनलॉक दिशानिर्देशों में और ढील नहीं , कंटेनमेंट क्षेत्राें में तीस नवम्बर तक लागू रहेगा लॉकडाउन : MHA

देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने पूर्णबंदी के बाद विभिन्न गतिविधियों को खोलने की

देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के मद्देनजर सरकार ने पूर्णबंदी के बाद विभिन्न गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया के तहत आज जारी नये दिशा निर्देशों में कोई नयी ढील नहीं दी है और कंटेनमेंट क्षेत्रों में पूर्णबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। 
गृह मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी कर कहा कि देश भर में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के बारे में 30 सितम्बर को जारी किये गये दिशा निर्देश तीस नवम्बर तक जारी रहेंगे। इन दिशा निर्देशों में जिन गतिविधियों को विभिन्न पाबंदियों के साथ शुरू करने की बात कही गयी थी वे अभी भी पाबंदियों तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही जारी रहेंगी। इन गतिविधियों में मेट्रो रेल, शापिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, आतित्य सेवाएं , धर्म स्थल , योग, प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा और मनोरंजन पार्क आदि शामिल हैं।
गौरतलब है कि 30 सितंबर को केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं। इसके तहत 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति दी थी। वहीं, गाइडलाइंस में सरकार ने कहा था कि स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। राज्यों को अपने इस फैसले के दौरान छात्रों के माता-पिता की मंजूरी की जरूरत होगी।
सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी, उसी तरह से चलती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

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