निठारी केस: सुरेंद्र कोली की बरी पर 25 मार्च को अदालत में सुनवाई - Punjab Kesari
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निठारी केस: सुरेंद्र कोली की बरी पर 25 मार्च को अदालत में सुनवाई

अदालत में 25 मार्च को सुरेंद्र कोली की बरी पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2005-06 में नोएडा में हुए निठारी हत्याकांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर 25 मार्च को सुनवाई तय की। न्यायमूर्ति बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह अन्य संबंधित मामलों में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को शीघ्रता से तलब करे और मामले में उपस्थित वकीलों को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराए। शुरुआत में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि यह मामला उत्तर प्रदेश के निठारी में हुई “बहुत गंभीर और वीभत्स” हत्याओं से जुड़ा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती

उत्तर प्रदेश सरकार और पीड़ित लड़कियों में से एक के पिता पप्पू लाल द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं की जांच करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। मेहता ने पहले शीर्ष न्यायालय को बताया था कि कोली एक सीरियल किलर था, जो छोटी लड़कियों को बहला-फुसलाकर उन्हें मार डालता था। उन्होंने कहा था कि हत्याएं “भयानक” थीं और नरभक्षण के आरोप थे और ट्रायल कोर्ट ने कोली को मृत्युदंड सुनाया था, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे उलट दिया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में निठारी हत्याकांड से संबंधित कुछ मामलों में पंढेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा उन पर लगाई गई मृत्युदंड को पलट दिया था। इसने कोली को 12 मामलों में और पंढेर को दो मामलों में बरी कर दिया था, जहां उन्हें पहले हत्या का दोषी ठहराया गया था और इन मामलों में ट्रायल कोर्ट ने मृत्युदंड सुनाया था। सीबीआई ने लड़कियों के बलात्कार और हत्या के मामले में कोली और पंढेर के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए थे, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

10 से अधिक मामलों में मौत की सजा सुनाई गई

यह मामला दिसंबर 2006 में तब लोगों के ध्यान में आया, जब नोएडा के निठारी गांव में एक घर के पास नाले में कंकाल मिले थे। पंढेर उस घर का मालिक था और कोली उसका नौकर था। कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने सहित विभिन्न आरोपों में सभी मामलों में आरोपी बनाया गया था। हालांकि, पंढेर का नाम इनमें से छह मामलों में था। कोली को कई लड़कियों के बलात्कार और हत्याओं का दोषी ठहराया गया था और उसे 10 से अधिक मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी।

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