नीरव मोदी को न्यूयॉर्क में कोर्ट का झटका, PNB को ‌मिली अमेरिका में संपत्ति जब्त करने की मंजूरी - Punjab Kesari
Girl in a jacket

नीरव मोदी को न्यूयॉर्क में कोर्ट का झटका, PNB को ‌मिली अमेरिका में संपत्ति जब्त करने की मंजूरी

NULL

नई दिल्ली : 13000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े बड़े घोटाले में अमेरिका की एक बैंक ने भगोड़े नीरव मोदी को एक बड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही ये फैसला पीएनबी के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। न्यूयॉर्क की एक बैंकरप्सी कोर्ट ने नीरव मोदी की अमेरिका में किसी भी संपत्ति की बिक्री पर पंजाब नेशनल बैंक के दावे को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नीरव मोदी और उसके साथियों को पूछताछ के लिए समन भी जारी किया है। बैंक के लिए ये फैसला एक बड़ी राहत लेकर आया है। इससे पहले घोटाला कर भागे विजय माल्या को भी लंदन की कोर्ट ऐसा ही झटका दे चुकी है।

मुंबई की कोर्ट ने पीएनबी से जुड़े घोटाले के मामलों में शुक्रवार को नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ खुली अवधि का गैर जमानती वारंट जारी किया था।अब ये तय हो गया है कि कोर्ट के आदेश के बाद नीरव मोदी को कोर्ट में पेश होना होगा। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर वह कोर्ट में पेश होता है तो उससे फंड के परिवर्तन (डायवर्जन) और हेराफेरी से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं।

नीरव मोदी के अलावा उसके सहयोगियों मिहिर भंसाली, राखी भंसाली, अजय गांधी और कुणाल पटेल को समन जारी किया गया है। 26 फरवरी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने नीरव मोदी द्वारा शुरू की गई बैंकरप्सी की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी और पीएनबी को संपत्तियों की बिक्री में एक पार्टी बनाने की मांग की थी।

अमेरिकी कोर्ट ने पीएनबी को उन व्यक्तियों द्वारा दस्तावेज भी पेश करने को कहा है जो अमेरिका में नीरव मोदी के देनदार हैं। नीरव मोदी का सहयोगी मिहिर भंसाली फायरस्टार में सीनियर पोजीशन पर काम कर चुका है। वह भी इस घोटाले में शामिल है। राखी भंसाली उसकी पत्नी है। सूत्रों के मुताबिक, चूंकि कोर्ट ने साक्ष्य के तौर पर नीरव मोदी की खुद की उपस्थिति का आदेश दिया है, इससे उसके ठिकाने के बारे में पता लगाने में मदद मिलेगी, जिससे बाद में उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई में तेजी लाई जा सकेगी।

ईडी मामले में नीरव मोदी के खिलाफ खुली अवधि का वारंट जारी
मुंबई की कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित मामलों में आज भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ खुली अवधि का गैर जमानती वारंट जारी किया। धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामलों के विशेष न्यायाधीश एम एस आजमी ने मोदी और 12 दूसरे भगौड़े आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। 12 अन्य आरोपियों में नीरव मोदी के परिवार के लोग शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपियों के खिलाफ खुली अवधि का गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग को लेकर अदालत का रूख किया था और कहा था कि पिछला वारंट समय पर कार्यान्वित नहीं किया जा सका और कल उसकी अवधि समाप्त हो गयी। अदालत ने ईडी द्वारा दायर किए गए आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए पिछला वारंट 12 जून को जारी किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 9 =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।