तहव्वुर राणा की NIA कस्टडी मंजूर, कोर्ट ने दी 18 दिन की रिमांड - Punjab Kesari
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तहव्वुर राणा की NIA कस्टडी मंजूर, कोर्ट ने दी 18 दिन की रिमांड

26/11 साजिश में शामिल तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड…

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल तहव्वुर हुसैन राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार रात पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिनों की रिमांड पर भेज दिया हैं। 26/11 के हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की पेशी के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की ओर से 20 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। इस दौरान वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन सरकारी पक्ष की अगुवाई कर रहे थे। वहीं तहव्वुर राणा की तरफ से पीयूष सचदेव पैरवी कर रहे थे।

तहव्वुर राणा को 18 दिनों की रिमांड

बता दें, आतंकी तहव्वुर राणा की रिमांड मिलने के बाद अब तहव्वुर राणा को एनआईए की स्पेशल सेल में रखा जाएगा जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उससे पूछताछ की जाएगी। तहव्वुर राणा से एनआईए उन सभी पहलुओं पर जानकारी हासिल करेगी जो भारत में आतंकवादी नेटवर्क और 26/11 हमले की साजिश से जुड़े होंगे। जानकारी के मुताबिक इस विशेष सेल में 12 अधिकारियों के अलावा किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी।

कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

पटियाला हाउस कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एनआईए के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ तहव्वुर राणा को कोर्ट लाए और अदालत के समक्ष रिमांड की मांग रखी। कोर्ट ने रिमांड पर क्या फैसला सुनाया, इस पर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। इससे पहले गुरुवार देर शाम तहव्वुर हुसैन राणा को औपचारिक रूप से एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर एनआईए ने राणा को गिरफ्तार किया था।

तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया

उल्लेखनीय है कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है। यह गिरफ्तारी वर्षों की कूटनीतिक और कानूनी कोशिशों के बाद संभव हो पाई है। अमेरिका में तहव्वुर राणा द्वारा प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की तमाम कानूनी कोशिशें, जिनमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी अपील भी शामिल थी, असफल रहीं। इसके बाद उसे लॉस एंजेलिस से एक विशेष विमान में भारत लाया गया। एनआईए और एनएसजी के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने राणा को अमेरिका से भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की। विमान से उतरने के उपरांत सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राणा को गिरफ्तार किया गया।

26/11 का मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा

तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी के अन्य पाकिस्तानी साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर 26/11 के मुंबई हमलों की योजना बनाई थी। इस भीषण आतंकी हमले में 160 से अधिक निर्दोष लोगों की जान गई और करीब 240 लोग घायल हुए थे। भारत सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है।

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