Waqf भूमि अतिक्रमण के खिलाफ लड़ रहे कार्यकर्ता की हत्या पर NHRC सख्त - Punjab Kesari
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Waqf भूमि अतिक्रमण के खिलाफ लड़ रहे कार्यकर्ता की हत्या पर NHRC सख्त

तिरुनेलवेली में कार्यकर्ता की हत्या पर NHRC का पुलिस और कलेक्टर को नोटिस

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में वक्फ भूमि अतिक्रमण के खिलाफ लड़ रहे एक सेवानिवृत्त पुलिस उपनिरीक्षक की हत्या के मामले में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मृतक के परिवार ने पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया है।

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में चार लोगों के एक समूह द्वारा दिनदहाड़े एक सेवानिवृत्त पुलिस उपनिरीक्षक की हत्या किए जाने की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पुलिस महानिदेशक और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। “कथित तौर पर, पीड़ित एक कार्यकर्ता था जो क्षेत्र में वक्फ भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी मामले लड़ रहा था और उसे कुछ लोगों से मौत की धमकियाँ मिल रही थीं। उसने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर रही थी क्योंकि वह उनके साथ मिली हुई थी।

आयोग ने पाया है कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सच है, तो यह पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने अपने बयान में कहा, “इसलिए, इसने पुलिस महानिदेशक और जिला कलेक्टर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।” बयान में कहा गया है कि 19 मार्च की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस की निष्क्रियता और घोर लापरवाही के कारण उसकी हत्या हुई।

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इस बीच वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने पहले प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की थी। सरकार ने विशेषज्ञों और हितधारकों के परामर्श से विधेयक की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है।

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