बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की रहस्यमयी मौतों पर एनजीटी सख्त, जांच के आदेश - Punjab Kesari
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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की रहस्यमयी मौतों पर एनजीटी सख्त, जांच के आदेश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की रहस्यमयी मौतों में

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की रहस्यमयी मौत

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की रहस्यमयी मौतों में हस्तक्षेप किया है।

माना जा रहा है क ये मौतें दूषित कोदो बाजरा के कारण हुए ज़हर से जुड़ी हैं, जिससे इस क्षेत्र में वन्यजीवों और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हुई हैं।

एनजीटी ने 12 नवंबर, 2024 को पारित एक आदेश में मीडिया में छपी “मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में हाथियों की मौत के पीछे कोदो ज़हर का हाथ, शीर्षक वाली खबर के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कोदो बाजरा का प्रदुषण न केवल हाथियों के लिए बल्कि पशुधन और संभावित रूप से मनुष्यों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है, जो प्रभावित अनाज का सेवन करते हैं या उसके संपर्क में आते हैं।

एनजीटी ने कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर तत्काल कार्रवाई की मांग की

न्यायाधिकरण ने कहा है कि ऐसी घटनाएं पर्यावरण मानदंडों के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता को उजागर करती हैं और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 सहित प्रमुख कानूनों का उल्लंघन हो सकती हैं। स्थिति की गंभीरता के जवाब में, एनजीटी ने कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अधिसूचित लोगों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मध्य प्रदेश), मुख्य वन्यजीव वार्डन (मध्य प्रदेश), जिला मजिस्ट्रेट (उमरिया), और कई राष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को दूषित कोदो बाजरा से उत्पन्न संभावित खतरों के बारे में सचेत किया गया है

एनजीटी ने अगली सुनवाई 23 दिसंबर 2024 के लिए निर्धारित की

मामले को तेजी से निपटाने के लिए, एनजीटी ने मामले को अपनी सेंट्रल ज़ोन बेंच को स्थानांतरित कर दिया है और अगली सुनवाई 23 दिसंबर, 2024 के लिए निर्धारित की है। इस मामले के परिणाम न केवल वन्यजीवों के संरक्षण के लिए बल्कि क्षेत्र में कृषि प्रथाओं के लिए भी दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। न्यायाधिकरण ने कहा कि यह मामला वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उल्लंघन का संकेत देता है। समाचार में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन और अनुसूचित अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं।

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