नया आयकर विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है। नए विधेयक पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की थी। इस विधेयक में 2025-26 के बजट में आयकर दरों, स्लैब और स्रोत परकर कटौती संबंधी, प्रावधानों में किए गंए बदलावों को भी शामिल किया जाएगा
नए आयकर विधेयक में नया बोझ नहीं होगा
वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय ने उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर्स के एक कार्यक्रम में कहा कि जब आप नया आयकर विधेयक देखेंगे, तो आपको एक बहुत ही अलग विधेयक दिखाई देगा। हम जिस तरह से कानून लिखते हैं, उसमें बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए आयकर विधेयक में किसी भी तरह का कोई नया कर या कोई नया बोझ नहीं डाला जाएगा।
नया कानून सरल होगा
वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि हम नीति में बहुत बड़ा बदलाव भी नहीं कर रहे हैं। हम कोई अस्थिरता वाली स्थिति नहीं पैदा करना चाहते, नया कानून सरल होगा। वित्त सचिव ने कहा कि कानून केवल कानूनी पेशेवरों के ही लिए नहीं होते हैं। इसे नागरिकों को भी समझ में आना चाहिए नया आयकर विधेयक छह महीने के भीतर तैयार किया गया है और कर दाताओं को समझने में मदद करने के लिए कानून की भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही नए कानून को संक्षिप्त बनाया गया। पुराने प्रावधानों को हटाकर इसे कम बोझिल बनाया गया है।