MUDA Case: बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज, "गांधी परिवार और सिद्धारमैया दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त"
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MUDA Case: बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज, “गांधी परिवार और सिद्धारमैया दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त”

MUDA Case

MUDA Case: कथित MUDA घोटाले को लेकर उठे विवाद के बाद, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने शनिवार को आरोप लगाया कि “गांधी परिवार” और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्योंकि अगर वे ईमानदार होते, तो वे सिद्धारमैया को उनके पद से हटा सकते थे।

Highlights

  • बीजेपी का कांग्रेस पर तंज
  • ‘गांधी परिवार और सिद्धारमैया दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त’
  • कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप

कांग्रेस द्वारा “ऑपरेशन करप्शन” को लेकर बोले प्रदीप भंडारी

कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा केवल “ऑपरेशन करप्शन” चलाया जा रहा है ताकि जनता के पैसे को जितना हो सके उतना लूटा जा सके। उन्होंने कहा, “कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एचडी कुमारस्वामी पर कोई टिप्पणी नहीं की, इसने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ टिप्पणी की कि उन्होंने 55 करोड़ रुपये लिए हैं। वह खुद विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट गए। जब ​​हाईकोर्ट ने उन्हें राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ राहत दी, तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन, अब, जब उसने कहा कि वह भ्रष्ट हैं, तो उन्होंने इसे ‘ऑपरेशन लोटस’ करार दिया,” भंडारी ने कहा।

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कार्रवाई की मांग

भाजपा नेता ने कहा, “कांग्रेस द्वारा केवल एक ही ऑपरेशन चल रहा है, वह है ‘ऑपरेशन करप्शन’, ताकि जनता के पैसे को लूटकर गांधी परिवार को हिस्सा दिया जाए, क्योंकि अगर वे ईमानदार होते, तो वे उन्हें पद से हटा सकते थे। गांधी परिवार और सिद्धारमैया दोनों इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।” भंडारी ने सीएम सिद्धारमैया को सीबीआई को दी जा रही सामान्य सहमति वापस लेने के बाद “घबराया हुआ” कहा।

 

 

इस्तीफे की मांग

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, “कर्नाटक के लोग सिद्धारमैया को एक भ्रष्ट सीएम के रूप में देखते हैं। अपनी पत्नी और बेटे को 55 करोड़ रुपये का गलत लाभ दिए जाने के बाद कर्नाटक के सीएम को अपनी कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह इतने घबराए हुए हैं कि उन्होंने सीबीआई को दी जा रही सामान्य सहमति वापस ले ली है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के सीएम के खिलाफ कहा है कि प्रथम दृष्टया उन्होंने अपने परिवार को जनता के पैसे के 55 करोड़ रुपये का लाभ दिया है, वह MUDA घोटाले में मुख्य आरोपी हैं।” उन्होंने गांधी परिवार को कट मनी दिए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की।

सिद्धारमैया के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर

प्रदीप भंडारी ने कहा, “इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या गांधी परिवार को कट मनी दी जा रही थी। गांधी परिवार से पूछा जाना चाहिए कि अगर हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है तो भी सिद्धारमैया अभी भी पद पर क्यों हैं। यह स्पष्ट है कि गांधी परिवार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है क्योंकि वे खुद भ्रष्ट हैं।” इस बीच, कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कथित MUDA घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कहा है कि जांच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि लोकायुक्त कर्नाटक सरकार और मुख्यमंत्री के अधीन काम करता है।

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सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक आदेश पारित किया, जिसमें कर्नाटक के लोकायुक्त को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये की 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोप पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया।

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