दिल्ली की एक अदालत ने कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति के कुर्की के आदेश दिए हैं। विदेशी विनिमय नियमन कानून (फेरा) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कई बार समन के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं होने को लेकर माल्या को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने बेंगलुरू के पुलिस आयुक्त के जरिये संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया और आदेश के अनुपालन के संदर्भ में आठ मई तक रिपोर्ट देने को कहा।
अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें माल्या की संपत्ति कुर्क करने का आदेश देने का आग्रह किया गया है। इससे पहले चार जनवरी को अदालत ने माल्या को फेरा नियमों के उल्लंघन को लेकर कई बार समन दिये जाने के बावजूद पेश नहीं होने को लेकर भगोड़ा घोषित किया। अदालत ने पिछले साल 12 अप्रैल को गैर- जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि इसमें कोई समयसीमा नहीं रखी गयी थी।
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