Manipur Violence: एडिटर्स गिल्ड को SC से राहत, पत्रकारों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक लगी रोक - Punjab Kesari
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Manipur violence: एडिटर्स गिल्ड को SC से राहत, पत्रकारों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और तथ्य-खोज टीम के सदस्यों को गिरफ्तारी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया  के अध्यक्ष और तथ्य-खोज टीम के सदस्यों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने के अपने आदेश को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया। उनके खिलाफ मणिपुर पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज कीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ईजीआई की याचिका पर 6 सितंबर को पारित अपने आदेश के क्रियान्वयन को सुनवाई की अगली तारीख शुक्रवार तक बढ़ा दिया। मणिपुर पुलिस ने गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और उसके तीन सदस्यों – सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जो उस तथ्य-खोज टीम का हिस्सा थे।
कपिल सिब्बल ने मामला मणिपुर हाई कोर्ट भेजे जाने का किया विरोध
मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि ईजीआई सदस्यों को कुछ और समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है और मामले को अन्य मामलों की तरह मणिपुर उच्च न्यायालय में भेजने के लिए कहा, हालांकि, ईजीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और श्याम दीवान ने एसजी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि एफआईआर एक तथ्य-खोज रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई हैं।
केस स्थानांतरित करने पर कोर्ट ने क्या कहा जानें
मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से पूछा कि क्या राज्य एकमुश्त उपाय के रूप में मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने पर सहमत होगा। सीजेआई ने कहा, हम यहां एफआईआर रद्द नहीं करेंगे, लेकिन हम जांच करेंगे कि क्या ऐसी याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। एसजी ने शुरू में मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताई, कहा कि ईजीआई इसे “राष्ट्रीय, राजनीतिक मुद्दा” बनाने की कोशिश कर रहा था और पूछा कि याचिकाकर्ता दिल्ली पर जोर क्यों दे रहे हैं।
 

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