इन शर्तों के साथ रेड जोन में भी शराब की बिक्री को अनुमति, सिर्फ कन्टेनमेंट एरिया में लागू रहेगा प्रतिबन्ध - Punjab Kesari
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इन शर्तों के साथ रेड जोन में भी शराब की बिक्री को अनुमति, सिर्फ कन्टेनमेंट एरिया में लागू रहेगा प्रतिबन्ध

शनिवार को गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री रेड, ऑरेन्ज, ग्रीन जोन में स्थित उन

केंद्र सरकार ने कल यानि (शुक्रवार) को तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। अब देश में लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए और बढ़ गया है। यानी 17 मई तक लॉकडाउन लगा रहेगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस बार कई तरह की छूट भी दी गई है। सरकार ने ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के साथ ही रेड जोन में भी शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। शनिवार को गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री रेड, ऑरेन्ज, ग्रीन जोन में स्थित उन सभी दुकानों में हो सकती है जो किसी मॉल या बाजार में नहीं हैं। 
कोरोना वायरस के चलते शराब की दुकानों में ग्राहकों को सोशल डिस्टेंशिंग का भी पालन करना होगा। दुकान में एक बार में 5 से अधिक ग्राहक नहीं हो सकते हैं। जिन-जिन दुकानों पर शराब-पान मसाले की बिक्री होगी वहां लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। 

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बता दें कि पहली बार 24 मार्च को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। जिसके बाद फिर 14 अप्रैल से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ था। अब तीसरे चरण में चार मई से दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ है। देश में रेड ही नहीं बल्कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में भी कई गतिविधियों को पहले की तरह बंद रखा गया है। मसलन, स्कूल, कॉलेज, माल, जिम, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थान हर जोन में बंद रहेंगे। 
इसी तरह हवाई परिवहन, मेट्रो सेवा और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय परिवहन सेवा भी बंद रहेगी। खास बात है कि दस वर्ष से कम उम्र के और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के भी बाहर निकलने पर रोक है। ये लोग इलाज आदि कार्य से ही बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अनावश्यक सेवाओं के लिए कोई मूवमेंट करने पर रोक रहेगी। 

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