Kolkata : उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के छात्रों और जूनियर डॉक्टरों ने निकाला मशाल जुलूस
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Kolkata : उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के छात्रों और जूनियर डॉक्टरों ने निकाला मशाल जुलूस

Kolkata : उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों, जूनियर डॉक्टरों और प्रशिक्षुओं ने बुधवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। इस बीच, निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने इसी घटना के विरोध में कोलकाता के गंगा घाट पर मिट्टी के दीये जलाए।

Highlight :

  • महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ मशाल जुलूस 
  • उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के छात्रों, जूनियर डॉक्टरों ने मशाल जुलूस निकाला
  • कोर्ट ने मामले से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स से रिपोर्ट मांगी

कोर्ट ने मामले से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स से मांगी रिपोर्ट

इससे पहले सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से संबंधित मामले में पेशेवरों की सुरक्षा और अन्य मुद्दों के बारे में राष्ट्रीय टास्क फोर्स से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई घटना से संबंधित स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में की पूछताछ

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने सुरक्षा और अन्य चिंताओं की जांच करने और लिंग आधारित हिंसा को रोकने और इंटर्न, रेजिडेंट और नॉन-रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया था। अदालत ने टास्क फोर्स को एक अंतरिम रिपोर्ट पेश करने को कहा था। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे लगाने, शौचालयों के निर्माण और बायोमेट्रिक सिस्टम के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछताछ की।

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अदालत ने सवाल किया कि प्रगति इतनी धीमी क्यों है ?

अदालत ने सवाल किया कि प्रगति इतनी धीमी क्यों है। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता द्विवेदी ने बताया कि बाढ़ के कारण हुई देरी ने प्रगति में बाधा डाली है, लेकिन आश्वासन दिया कि काम 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया, जिसमें चल रहे काम का संकेत दिया गया था। पीड़िता के माता-पिता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पीड़िता के नाम और तस्वीरों का खुलासा करने वाले कई सोशल मीडिया पोस्ट अभी भी प्रसारित हो रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। इसके बाद, शीर्ष अदालत ने सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों को पीड़िता के नाम और पहचान का खुलासा करने वाले किसी भी पोस्ट को हटाने के अपने निर्देश को दोहराया।

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