Kolkata Rape Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में धारा 163 लागू, प्रदर्शन और सभाओं पर रोक
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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में धारा 163 लागू, प्रदर्शन और सभाओं पर रोक

Kolkata Rape Case

Kolkata Rape Case: कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के बाद देशभर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने आर. जी. कर अस्पताल के आसपास धारा 163 लागू कर दी है।

अस्पताल में धारा 163 लागू

कोलकाता पुलिस ने एक बयान में कहा, “18 अगस्त से अगले 7 दिनों के लिए आर. जी. कर अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत धारा 163 लागू की है। इस अवधि के दौरान वहां कोई सभा, धरना या रैली की अनुमति नहीं होगी।” इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को सलाह दी थी कि वे महिला डॉक्टरों की रात की ड्यूटी लगाने से परहेज करें।

“रातिरेर साथी” नामक पहल की घोषणा की

मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय ने महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए “रातिरेर साथी” नामक पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा, “जहां तक संभव हो महिला डॉक्टरों को रात की ड्यूटी देने से परहेज करने के हरसंभव प्रयास किए जाएं। सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार रखने वाले सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी।”

इमरजेंसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर मिला शव

ज्ञात हो कि बीते 9 अगस्त को कोलकाता के आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव रहस्यमयी परिस्थितियों में मिला था। वह पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे वर्ष की छात्रा थी और चेस्ट मेडिसिन विभाग में ड्यूटी करती थी। उसका शव इमरजेंसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर मिला था। महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ देश भर में रोष है और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं।

(Input From IANS)

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