कर्नाटक: सोने की तस्करी मामले में Ranya Rao की जमानत याचिका खारिज - Punjab Kesari
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कर्नाटक: सोने की तस्करी मामले में Ranya Rao की जमानत याचिका खारिज

Ranya Rao की जमानत याचिका खारिज, सोने की तस्करी का मामला

बेंगलुरू के 64वें सीसीएच सत्र न्यायालय ने सोने की तस्करी के मामले में अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रान्या राव को 3 मार्च को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीआरआई अधिकारियों ने सोने के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने साहिल जैन को भी 29 मार्च तक डीआरआई की हिरासत में भेज दिया है, जिसने कथित तौर पर रान्या को तस्करी का सोना बेचने में मदद की थी।

बेंगलुरू में 64वें सीसीएच सत्र न्यायालय ने सोने की तस्करी के मामले में रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने गुरुवार को अपना आदेश जारी किया। इससे पहले आज, सोना व्यापारी साहिल जैन, जिसने कथित तौर पर अभिनेत्री रान्या राव को तस्करी का सोना बेचने में मदद की थी, को 29 मार्च तक डीआरआई की हिरासत में भेज दिया गया। रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जब राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने उनके पास सोना पाया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बाद में डीआरआई के अतिरिक्त निदेशक अभिषेक चंद्र गुप्ता की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की।

एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के साथ दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, 6 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पर दो विदेशी नागरिकों को 21.28 किलोग्राम सोने की तस्करी के प्रयास में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 18.92 करोड़ रुपये है। शिकायत के अनुसार, 3 मार्च को रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद, 6 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पर दो विदेशी नागरिकों को भी 21.28 किलोग्राम सोने की तस्करी के प्रयास में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 18.92 करोड़ रुपये है। सीबीआई ने डीआरआई के अतिरिक्त निदेशक अभिषेक चंद्र गुप्ता की शिकायत पर सोना तस्करी मामले में एफआईआर दर्ज की है।

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अभिषेक चंद्र गुप्ता की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 20148 में संशोधित) की धारा 7 और 12 के तहत बीएनएस की धारा 61(2) के तहत संज्ञेय अपराधों का खुलासा किया गया है। डीआरआई के अतिरिक्त निदेशक अभिषेक चंद्र गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि दुबई से यात्रा करने वाले यात्रियों और बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी करने की कोशिश करने वाले ये मामले एक समन्वित तस्करी सिंडिकेट के साथ “संभावित सांठगांठ” की ओर इशारा करते हैं, जो संभवतः दुबई (यूएई) से संचालित हो रहा है। रान्या राव के मामले में, वह कई बार दुबई गई थी, जबकि गिरफ्तार किए गए दो विदेशी नागरिक पहले भी कई बार मुंबई हवाई अड्डे पर आ चुके थे। गुप्ता ने अपनी शिकायत में सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों की संलिप्तता की संभावना पर भी संदेह जताया है।

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