किसानों को 2 लाख तक नगद भुगतान में आयकर नियम बाधक नहीं - Punjab Kesari
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किसानों को 2 लाख तक नगद भुगतान में आयकर नियम बाधक नहीं

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भोपाल: वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अनाज व्यापारियों की शंकाओं का समाधान करते हुए कहा कि आयकर नियमों के अंतर्गत व्यापारी किसान से उपज की खरीदी के एवज में 2 लाख रुपये तक का भुगतान नगद कर सकते हैं। इस तरह के भुगतान में आयकर नियम बाधक नहीं होंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली से प्रदेश में लागू की गई भावांतर भुगतान योजना में कृषि उपज की खरीदी पर नगद भुगतान करने के बारे में व्याप्त शंकाओं के समाधान के लिए आग्रह किया था। इसके बाद वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 3 नवम्बर को परिपत्र जारी किया गया। इस परिपत्र के अनुसार अनाज व्यापारी किसान की उपज का 2 लाख की सीमा तक नगद भुगतान कर सकता है।

आयकर नियम के तहत 10 हजार से अधिक की नगद खरीदी संबंधी प्रतिबंधों को कृषि उत्पादों की खरीदी के संबंध में आयकर अधिनियम 6-डीडी के तहत समाप्त किया गया है। आयकर के अधिनियम 269 एसटी के अधीन 2 लाख से ऊपर की नगद बिक्री किसान द्वारा नहीं की जा सकेगी। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2 लाख या इससे कम के लेन-देन के लिए पेन की जानकारी देना एवं फार्म नम्बर-60 प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

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