सरकारी जमीन की अवैध खरीद मामला : SC से धनंजय मुंडे को रहत, नहीं होगी गिरफ्तारी - Punjab Kesari
Girl in a jacket

सरकारी जमीन की अवैध खरीद मामला : SC से धनंजय मुंडे को रहत, नहीं होगी गिरफ्तारी

उच्चतम न्यायालय ने सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीद मामले में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य धनंजय मुंडे

उच्चतम न्यायालय ने सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीद मामले में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य धनंजय मुंडे के खिलाफ मामला दर्ज करने के बंबई उच्च न्यायालय ने आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने मुंडे की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जबाव मांगा है। 
पीठ ने कहा कि संविधान की धारा 226 के तहत उच्च न्यायालय इस प्रकार के आदेश पारित नहीं कर सकता। पीठ ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय को धारा 226 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी-कभार ही करना चाहिए। यह कोई राम बाण नहीं है।’’ गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने राजाभाऊ फाड की ओर से दायर याचिका पर मुंडे के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश मंगलवार को दिया था। 

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- संयुक्त सचिवों की नियुक्ति से SC-OBC आरक्षण खत्म हो जाएगा

याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह सरकारी जमीन है जो खरीदे जाने के बाद बीड के बेलखंडी मठ को उपहार के तौर पर दे दी गई थी। फाड की याचिका में कहा गया था कि कानून के मुताबिक सरकार की अनुमति के बगैर यह जमीन किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।