अभी नहीं खत्म हुआ हिमाचल सरकार का संकट ! हरियाणा की नंबर प्लेट बस से 11 विधायक पहुंचे ऋषिकेश के निजी रिसॉर्ट - Punjab Kesari
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अभी नहीं खत्म हुआ हिमाचल सरकार का संकट ! हरियाणा की नंबर प्लेट बस से 11 विधायक पहुंचे ऋषिकेश के निजी रिसॉर्ट

हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस विधायकों के उत्तराखंड पहुंचने से एक बार फिर माहौल गरमा गया है। खबरों के मुताबिक, कुल 11 विधायक ऋषिकेश पहुंचे हैं।
6 बागी कांग्रेस विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों समेत कुल 11 विधायक पहुंचे
बता दे कि हिमाचल प्रदेश के छह बागी कांग्रेस विधायक और तीन निर्दलीय विधायकों समेत कुल 11 विधायक पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के नौ विधायक उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक निजी रिसॉर्ट में पहुंच गए हैं। इनमें पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर अयोग्यता का सामना करने वाले छह कांग्रेसी और तीन निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं।
इससे पहले, वे पंचकुला के एक होटल में एक सप्ताह से अधिक समय तक ठहरे थे। सभी विधायकों को भारी सुरक्षा घेरे में हरियाणा की नंबर प्लेट बस से ऋषिकेश ले जाया गया।
कांग्रेस ने छह विधायक
सत्तारूढ़ कांग्रेस ने छह विधायकों – राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चेतन्य शर्मा को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया था कि वे पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर बजट पर मतदान से अनुपस्थित रहे। सदन ने वित्त विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया था।
एक दिन पहले, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दावा किया था कि पंचकुला के होटल में ठहरे नौ विधायकों को एक चार्टर्ड विमान से किसी अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इन विधायकों को शायद उस गलती का पछतावा हो रहा होगा जो उन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश में की थी।
वह रची जा रही ‘साजिश’ से नहीं डरते – सुक्खू
मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह रची जा रही ‘साजिश’ से नहीं डरते। उन्होंने भाजपा पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस के छह विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन छह विधायकों के साथ तीन निर्दलीय विधायकों ने भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के 29 फरवरी के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करते हुए बागी विधायकों ने कहा कि आदेश ‘अवैध और संवैधानिक’ है।

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