हाथरस केस : राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, कोर्ट 24 मार्च को करेगा सुनवाई - Punjab Kesari
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हाथरस केस : राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद, कोर्ट 24 मार्च को करेगा सुनवाई

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने बरी हो चुके लोगों को बलात्कारी कहा…

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हाथरस दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में शनिवार को वादी का बयान दर्ज किया गया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है।

क्या है मामला?

अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर के अनुसार, राहुल गांधी के खिलाफ तीन शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। ये शिकायतें रामकुमार, लवकुश और रवि की ओर से दी गई हैं। शनिवार को रामकुमार की शिकायत पर सुनवाई हुई, जिसमें उनका बयान दर्ज किया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

राहुल गांधी को जारी किया गया था नोटिस

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी कि “बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं”, जबकि अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था। राहुल गांधी को इसकी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने जानबूझकर ऐसा लिखा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इसी वजह से उन्हें नोटिस जारी किया गया था।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर की टिप्पणी

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा था कि “हाथरस रेप पीड़िता के परिवार को घर में बंद करके रखना और गैंगरेप के आरोपियों का खुलेआम घूमना बाबा साहेब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बीजेपी सरकार ने पीड़ित परिवार को दूसरी जगह घर देकर शिफ्ट करने का वादा भी पूरा नहीं किया है।”

दलित युवती के साथ साल 2020 हुई थी दुष्कर्म की घटना

यह मामला 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बूलगढ़ी गांव का है, जहां एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। गंभीर चोटों के कारण सितंबर 2020 में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने परिवार की सहमति के बिना ही रात में अंतिम संस्कार कर दिया था, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया था।

अगली सुनवाई 24 मार्च को

उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर सवाल उठने के बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था। जांच के बाद अदालत ने तीन आरोपियों—लवकुश, रामकुमार उर्फ रामू और रवि—को बरी कर दिया था। अब इसी मामले से जुड़ी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसकी अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

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