Gyanvyapi मामला : जिला न्यायलय ने हिन्दू पक्ष में दिया फैसला
Girl in a jacket

Gyanvyapi मामला : जिला न्यायलय ने हिन्दू पक्ष में दिया फैसला

वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को Gyanvyapi मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी गई है।

sona 2

Highlights:

  • 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया
  • नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था
  • मुस्लिम पक्ष ने याचिका को खारिज करने की मांग की

वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है।

अब यहां नियमित पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था। बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। जिसपर आज फैसला आया है।

paksh

इस केस में हिंदू पक्ष का दावा है कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा-पाठ को उस वक़्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था। जिसको शुरू करने का पुनः अधिकार दिया जाए। वहीं, वही मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है।

 

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 7 =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।