गुजरात CM विजय रूपानी पर 15 लाख का जुर्माना, हेराफेरी के मामले में दोषी - Punjab Kesari
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गुजरात CM विजय रूपानी पर 15 लाख का जुर्माना, हेराफेरी के मामले में दोषी

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गुजरात विधानसभा चुनाव को आज से ठीक एक महीना रह गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को बड़ा झटका लगा है। सेबी ने विजय रूपानी की हिंदू अविभाजित परिवार पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रूपानी की कंपनी पर सारंग केमिकल्स की कंपनी के साथ व्यापार में हेर-फेर का आरोप लगाया है। सेबी ने विजय रूपानी की कंपनी समेत कुल 22 कंपनियों पर जुर्माना लगा है। सेबी के मुताबिक जनवरी 2011से लेकर जून 2011 के बीच विजय रूपाणी की कंपनी ने हेर-फेर किया है। विजय रूपाणी को ये जुर्माना 45 दिनों में देना होगा।

बता दे कि सेबी को अपनी जांच में पता चला कि ये 22 निकाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन पर कुल 6.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने अपने आदेश में कहा, ‘जिन इकाइयों को नोटिस भेजे गए हैं। उन्होंने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ बड़ी मात्रा में शेयर का कारोबार शुरू कर दिया। जब दूसरे निवेशकों ने इस छद्म कारोबार से आकर्षित होकर कारोबार शुरू किया तो समूह की कुछ इकाइयों ने बढ़ी हुई कीमतों पर शेयरों की बिक्री शुरू कर दी। इस तरह का कारोबार व्यवहार स्पष्टï रूप से अनुचित उद्देश्य दर्शाता है।

रुपाणी के एचयूएफ से 15 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। तीन अन्य व्यक्तियों को 70-70 लाख रुपये या उससे ज्यादा रकम भरनी होगी। सेबी का कहना है कि जुर्माने की राशि ‘उल्लंघन के अनुरूप’ ही है। इन 22 नामों में दो ब्रोकर हैं, जिनके जरिये कारोबार किया गया था। उन दोनों से 8-8 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। कथित हेरफेर भरे सौदे जनवरी, 2011 से जून, 2011 के बीच किए गए थे।

बता दे कि सेबी ने मई 2016 में 22 कंपनियों को धोखाधड़ी और पीएफयूटीपी के नियम का उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया था। बता दें कि इस लिस्ट में हिंदू विभाजित परिवार (एचयूएफ) का 18वां नंबर था।

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