बिहार की राजधानी पटना स्थित नवगठित सांसद एवं विधायकों की विशेष अदालत में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज पूर्व सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव की अदालत में श्री हुसैन की ओर से उनके वकील दीप नारायण दूबे ने पूर्व सांसद की आत्मसमर्पण एवं जमानत याचिका दाखिल करते हुये कहा था कि शाहनवाज हुसैन इस मामले में पुलिस द्वारा मिली जमानत पर हैं और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद वह पहली बार न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं।
जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने शाहनवाज हुसैन को पांच हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ उतनी ही राशि के दो जमानतदारों का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल किये जाने की स्थिति में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया।
जाति और धर्म के नाम पर देश को न बांटे – शाहनवाज
आरोप के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया के दौरान 14 अप्रैल 2010 को भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित ईसीपुर बाराहाट में पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में कई पार्टी कार्यालय खोले गये थे, जिनमें शाहनवाज हुसैन की पार्टी भाजपा का भी कार्यालय था।
इस मामले में कांग्रेस (आई) के सदानंद सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के शकुनी चौधरी और भाजपा के श्री हुसैन समेत पांच लोग आरोपित हैं। श्री हुसैन के अलावा इस मामले में सदानंद सिंह हाजिर हो चुके हैं।