पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सीबीआई अदालत में खुद अपनी दलीलें रखते हुए अपनी पैरवी करी और आईएनएक्स मीडिया मामले में खुद अपना बचाव किया।
अनुभवी वकील चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी के सभी सवालों का जवाब दिया है। एक भी सवाल ऐसा नहीं रहा जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया हो। उन्होंने कहा कि कथित अवैध भुगतान को लेकर उनसे कोई सवाल नहीं किया गया। अदालती सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि इंद्राणी मुखर्जी ने 50 लाख रुपये का भुगतान किया है।
पूर्व वित्त मंत्री ने अदालत को सूचित किया कि सीबीआई ने उनसे सिर्फ यह सवाल पूछा कि क्या उनका विदेश में खाता है, जिसका उन्होंने नहीं में जवाब दिया। हालांकि, चिदंबरम ने सीबीआई को उनके बेटे के विदेश में खाता होने के बारे में सकारात्मक जवाब दिया है।
चिदंबरम के पक्ष में अभिषेक सिंघवी व कपिल सिब्बल जैसे वकीलों का समूह होने के बाद भी उन्होंने खुद संक्षिप्त बहस की। अभियोजन पक्ष के वकील व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहन ने पूर्व वित्त मंत्री के खुद बहस करने पर आपत्ति जाहिर की। मेहता ने कहा कि चिदंबरम को अपनी वकील को जानकारी देनी चाहिए और उनके जरिए बात करनी चाहिए। सिंघवी व सिब्बल पर निशाना साधते हुए मेहता ने कहा कि चिदंबरम बिना किसी वकील के बहस कर सकते हैं, अगर वह अपने साथी वकीलों को बहस के लिए फिट नहीं मानते।
बता दें कि चिदंबरम पर वित्त मंत्री रहते हुए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के तहत मंजूरी देने का आरोप है। आरोप है कि उनके बेटे कीर्ति को रिश्वत दी गई थी जिसके बदले में उन्होंने आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दी थी। अदालत ने गुरुवार को चिदंबरम को पूछताछ के लिए चार दिन की सीबीआई हिरासत में सौंप दिया है।