भैंस के नाम पर धड़ल्ले से हो रहा गोमांस का निर्यात , पांच राज्यों में FIR दर्ज - Punjab Kesari
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भैंस के नाम पर धड़ल्ले से हो रहा गोमांस का निर्यात , पांच राज्यों में FIR दर्ज

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देश में गोमांस पर प्रतिबंध लगा है। इसके बावजूद देश के कई राज्यों से बीफ (भैंस का मांस) के नाम पर गोमांस का धड्डले से निर्यात हो रहा है। आपको बता दे कि बीते दिनों ऐसे कुछ मामलों के सामने आने के बाद पांच राज्यों में पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड में पिछले दो महीनों में पुलिस ने इससे संबंधित नौ एफआईआर दर्ज की हैं।

अभी तक संदिग्ध गोमांस के 16 करोड़ रुपये की कीमत के 1,011 टन के कंसाइनमेंट जब्त किए है। हाल ही में सरकार ने संसद को बताया है कि वर्ष 2016-17 में मांस निर्यात 17 हज़ार टन बढ़ गया है।

भारत का मांस निर्यात वर्ष 2016-17 में बढ़कर 13.53 लाख टन हो गया. जो पूर्व वित्त वर्ष की समान अवधि में 13.36 लाख टन था। केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में यह जानकारी दी। हालांकि मूल्य के हिसाब से पिछले वित्त वर्ष में निर्यात घटकर 27,184 करोड़ रुपये का रह गया। जो वर्ष 2015-16 में 27,528 करोड़ रुपये का हुआ था।

एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की दो कंपनियों- वर्टेक्स एग्री प्रॉडक्ट्स और ग्लोबल फूड इंटरनैशनल कॉर्पोरेशन के खिलाफ विभिन्न राज्यों में लगभग आधा दर्जन मामले चल रहे हैं। वर्टेक्स एग्री प्रॉडक्ट्स के मालिक के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट और लुक आउट नोटिस जारी किए गए हैं।

गौरतलब है कि भारत दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है लेकिन यहां गोमांस के कारोबार पर पूरी तरह प्रतिबंध के साथ-साथ पकड़े जाने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है। वहीं नियम के मुताबिक देश से मीट का निर्यात करने के लिए तीन रिपोर्ट अनिवार्य है। पहली रिपोर्ट जानवर को मारने से पहले उसके स्वास्थ पर आधारित रहती है। वहीं दूसरी जानवर को मारने के बाद उसकी पोर्टमॉर्टम रिपोर्ट और तीसरी मीट के सैंपल की लैबोरेटरी रिपोर्ट की अनिवार्यता है।

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