जीएसटी परिषद ने केंद्र व राज्यों से कहा है कि वह अपीलीय प्राधिकरणों की स्थापना के काम में तेजी लाएं जहां अग्रिम विनिर्णय प्राधिकार (एएआर) के फैसलों को चुनौती दी जा सके।
एक अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में एएआर ने मार्च से ही काम करना शुरू कर दिया है इसलिए केंद्र व राज्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अग्रिम विनिर्णय अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) स्थापित करें।
अधिकारी ने कहा , ‘ जीएसटी परिषद सचिवालय ने इस बारे में राज्यों के साथ साथ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को पत्र भेजे हैं। इनमें उनसे कहा गया है कि एएएआर के लिए सदस्यों की नियुक्ति तत्काल आधार पर की जाए ताकि वे काम करना शुरू करें। ’
अब तक केवल 12 राज्यों ने ही एएएआर की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की है जिनमें पश्चिम बंगाल , गुजरात , मध्य प्रदेश , राजस्थान , तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश शामिल है। हालांकि, सदस्यों की नियुक्ति नहीं किए जाने से इन एएएआर ने परिचालन शुरू नहीं किया है।
विशेषज्ञों के अनुसार अपीलीय प्राधिकार के अभाव में एएआर के फैसले से असंतुष्ट कारोबारी इकाइयों के लिए फिलहाल को उपाय नहीं है।
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