ED लेगा AJLके प्लॉट पर कब्जा ,पीएमएलए प्राधिकार से मिली मंजूरी - Punjab Kesari
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ED लेगा AJLके प्लॉट पर कब्जा ,पीएमएलए प्राधिकार से मिली मंजूरी

धनशोधन रोकथाम कानून संबंधी निर्णय प्राधिकार की मंजूरी के बाद प्रवर्तन निदेशालय पंचकूला स्थित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)

धनशोधन रोकथाम कानून संबंधी निर्णय प्राधिकार की मंजूरी के बाद प्रवर्तन निदेशालय पंचकूला स्थित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 64.93 करोड़ रुपये मूल्य की एक जमीन का कब्जा लेगा। हरियाणा सरकार ने 2005 में एजेएल को यह भूमि आवंटित की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल एक दिसंबर को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत प्लॉट की कुर्की के लिए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था। उसी दिन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एजेएल को भूमि आवंटित करने में फर्जी तौर-तरीके अपनाने के आरोप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। 
एजेएल का नियंत्रण कथित तौर पर गांधी परिवार के सदस्यों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के पास है। ईडी ने एक बयान में कहा था कि एजेएल को फर्जी तौर-तरीकों से प्लॉट आवंटित किए जाने में आपराधिक कृत्य दिखा, इसलिए ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत प्लॉट को कुर्क कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज बुधवार को कहा कि धनशोधन रोकथाम कानून संबंधी निर्णय प्राधिकार ने व्यवस्था दी है कि प्रतिवादियों ने आपराधिक कृत्य किया है और इसलिए अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि का आदेश दिया है। इस मंजूरी के साथ ईडी को प्लॉट का कब्जा हासिल करने और वहां किसी अनधिकृत प्रवेश को रोकने तथा संपत्ति पर किसी अन्य के द्वारा किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए चेतावनी संकेतक खड़ा करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। 
सीबीआई द्वारा मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर एक दिसंबर को पंचकूला अदालत में दायर किए गए आरोपत्र में हुड्डा के साथ ही कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का नाम भी लिया गया था। ईडी ने मामले में दोनों नेताओं से पूछताछ की है। एजेंसी के अनुसार प्लॉट की कीमत 64.93 करोड़ रुपये थी, जबकि हुड्डा ने यह मात्र 69.39 लाख रुपये में आवंटित कर दिया था। 
सीबीआई ने आरोप लगाया कि पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित प्लॉट नंबर सी-17 के पुन: आवंटन से राजस्व को भारी नुकसान हुआ। मामला पंचकूला में एजेएल को हिन्दी अखबार नवजीवन के प्रकाशन के लिए 1982 में प्लॉट आवंटित किए जाने से जुड़ा है जिस पर 1992 तक कोई निर्माण नहीं हुआ। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने तब इसका कब्जा वापस ले लिया। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर 2016 में मामले में पीएमएलए के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। 

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