कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायकों का अपनी याचिका पर शीघ्र सुनवाई का SC से अनुरोध

तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के विश्वास प्रस्ताव पर 29 जुलाई को मतदान से पहले विधान सभा अध्यक्ष

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस तथा जद(एस) के विधायकों की राज्य विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई शीघ्र सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने के संबंध में रजिस्टूार को ज्ञापन देने का मंगलवार को निर्देश दिया। 
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष असंतुष्ट विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख करते हुये इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने कहा कि इस संबंध में रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया जाये। 
रोहतगी ने पीठ को बताया कि इस सभी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया है और उनके मामले को 19 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के विश्वास प्रस्ताव पर 29 जुलाई को मतदान से पहले विधान सभा अध्यक्ष ने 17 असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था। 
सदन में शक्ति परीक्षण मे सफल नहीं होने के कारण कुमारस्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद राज्य में बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। 

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