Delhi Waqf Board Case : कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेजा
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Delhi Waqf Board Case : कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेजा

Delhi Waqf Board Case : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय की चार दिन की हिरासत में भेज दिया। खान को ओखला में 36 करोड़ रुपये के 1200 वर्ग गज के प्लॉट की खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है।

Highlight : 

  • आप विधायकअमानतुल्लाह खान को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया
  • प्लॉट की खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया
  • 6 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा

ईडी की हिरासत में अमानतुल्लाह खान

विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने ईडी को खान की चार दिन की हिरासत की अनुमति दी है। उन्हें 6 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और केवल चार दिन की हिरासत दी। खान को सोमवार को दोबारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन, साइमन बेंजामिन और स्नेहल शारदा ने अदालत में आरोपों को प्रस्तुत किया।

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ईडी ने की थी 10 दिन की रिमांड की मांग

उन्होंने कहा कि खान मुख्य आरोपी है और उसके खिलाफ अपराध की आय को जमीन खरीदकर सफेद करने का आरोप है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभियोजन पक्ष की शिकायत भी दायर की जा चुकी है। ईडी ने यह भी दावा किया कि खान ने 36 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए 13.4 करोड़ रुपये का समझौता पत्र तैयार किया और 4 करोड़ रुपये नकद में भुगतान किया, जबकि शेष राशि बैंकिंग चैनल के माध्यम से दी गई। इसके अतिरिक्त, एक आरोपी के मोबाइल से एक और समझौता पत्र बरामद किया गया जिसमें संपत्ति का मूल्य 36 करोड़ रुपये बताया गया था।

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मामले में पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है

ईडी के अनुसार, इस राशि में से 9 करोड़ रुपये बैंकिंग चैनल के माध्यम से और 27 करोड़ रुपये नकद में भुगतान किए गए थे। खान ने 8 करोड़ रुपये का भुगतान किया और शेष राशि अन्य आरोपियों के माध्यम से दी गई। खान के वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी, रजत भारद्वाज और कौस्तुभ खन्ना ने उनकी ओर से अदालत में दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का आधार और विश्वास करने की प्रक्रिया में कोई नया साक्ष्य नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि खान को सीबीआई और एसीबी मामलों में जमानत मिल चुकी है और ईडी की चार्जशीट सीबीआई की एफआईआर के 6 साल बाद दायर की गई है।

ईडी हिरासत के दौरान मामले की गहन जांच का सामना करेंगे खान

वहीं, ईडी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि गिरफ्तारी का आधार पूरी तरह से कानूनी था और आरोपी को 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया गया। ईडी ने कहा कि खान को मामले के बारे में जानकारी देने और सामग्री के साथ सामना करने की जरूरत है। ईडी ने यह भी दावा किया कि गिरफ्तारी के समय खान के पास उसका फोन नहीं था, जिसे विश्वास करना कठिन है। अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और अब वह चार दिन की ईडी हिरासत के दौरान मामले की गहन जांच का सामना करेंगे।

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