दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश, JMI Protest में छात्रों के निलंबन पर रोक - Punjab Kesari
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दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश, JMI protest में छात्रों के निलंबन पर रोक

जामिया मिलिया छात्रों के निलंबन पर दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के निलंबन पर रोक लगाई, जो बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अदालत ने तनाव कम करने के लिए कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का आदेश दिया। छात्रों ने निलंबन पत्र को चुनौती दी थी, जबकि विश्वविद्यालय ने संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) के कई छात्रों के निलंबन पर रोक लगा दी, जो बिना पूर्व अनुमति के परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अदालत ने इस मुद्दे को सुलझाने और तनाव कम करने के लिए कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया है, जिसमें विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने विश्वविद्यालय को परिसर में विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के निलंबन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत वर्तमान में मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी निलंबन पत्र को चुनौती देने वाले छात्रों की याचिकाओं पर विचार कर रही है। इस पत्र के कारण उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया और विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

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वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस और अधिवक्ता अभिक चिमनी याचिकाकर्ता छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध के अनुपात में नहीं थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास साफ रिकॉर्ड हैं और वे अपने प्रदर्शन के लिए कैंटीन के बाहर एकत्र हुए थे। मार्गदर्शन देने के बजाय, विश्वविद्यालय ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर छात्रों की गिरफ़्तारी में मदद की। दूसरी ओर, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अमित साहनी और किस्ले मिश्रा ने तर्क दिया कि छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन से आवश्यक अनुमति नहीं ली थी।

उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने परिसर की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया और कैंटीन के बाहर सो रहे थे, जिसकी अनुमति नहीं थी। जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर “केंद्रीय कैंटीन सहित विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय के गेट को तोड़ने, दीवारों को ख़राब करने और प्रतिबंधित वस्तुएँ ले जाने” का आरोप लगाया। छात्र दिसंबर 2024 के विरोध प्रदर्शन के प्रतिभागियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध और 2019 में परिसर में कथित पुलिस बर्बरता की सालगिरह को चिह्नित किया।

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