दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के मामले में सह-मालिकों को दी जमानत - Punjab Kesari
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के मामले में सह-मालिकों को दी जमानत

उच्च न्यायालय ने यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत पर सह-मालिकों को दी राहत

अंतरिम जमानत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में बेसमेंट के 4 सह-मालिकों को नियमित जमानत दी है,जहां पिछले साल पुराने राजेंद्र नगर में आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की डूबने से मौत हो गई थी। पहले उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी जिसे 29 नवंबर को बढ़ा दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने सरबजीत सिंह, परविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह और हरविंदर सिंह को नियमित जमानत दी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने आदेश दिया, तदनुसार, अंतरिम जमानत देने वाला 13 सितंबर, 2024 का आदेश अब उन्हीं शर्तों और नियमों पर नियमित जमानत के रूप में पुष्टि की जाती है। न्यायमूर्ति नरूला ने 21 जनवरी को पारित आदेश में कहा,इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला के माध्यम से यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि जमानत देने का उद्देश्य न तो दंडात्मक है और न ही निवारक।

जमानत द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्राथमिक उद्देश्य मुकदमे में आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उच्च न्यायालय ने आदेश में उल्लेख किया कि भ्रष्टाचार के पहलू से संबंधित जांच सीबीआई की ओर से लंबित बताई गई है। हालांकि, आवेदकों के खिलाफ वर्तमान याचिका में भ्रष्टाचार के किसी भी पहलू को इंगित करने के लिए स्थिति रिपोर्ट या अन्यथा रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है। नियमित जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया गया है। हालांकि कथित अपराध की प्रकृति गंभीर है, जिसमें बीएनएस की धारा 105 शामिल है, हालांकि, आवेदकों को दी गई भूमिका पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर, यह न्यायालय केवल उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर ही प्रथम दृष्टया राय बना सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से 5 जनवरी, 2024 की लीज डीड के खंड (डी) पर भरोसा किया है।

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